नई दिल्ली। शिक्षक बनने के लिए आवेदन करने वालों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने इस साल उन नौजवानों को भी मौका देने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने केन्द्रीय पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) पास नहीं की है। इसके लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को इस बात के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस बार दिल्ली में 8914 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के अध्यक्ष प्रमोद कोहली और सदस्य के.एन. श्रीवास्तव की पीठ ने यह फैसला दिया है।
गौरतलब है कि कैट ने यह आदेश अमरपाल सैनी सहित 16 छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। न्यायाधिकरण की पीठ ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सितंबर 2016 के बाद से सीटीईटी का आयोजन नहीं किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 2016 में सीटीईटी का आयोजन किया गया होता तो इन छात्रों को इसमें शामिल होने का मौका मिल सकता था। ऐसे में बिना सीटीईटी पास नहीं करने वाले छात्रों को इस परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है। डीएसएसएसबी द्वारा निकाली गई भर्ती के जरिए टीजीटी, सहायक शिक्षक और विशेष शिक्षकों के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं।
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