नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) के रिजल्ट घोषित करने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही नीट का परिणाम घोषित करने का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून से पहले रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब सीबीएसई नीट की चयन प्रक्रिया जारी रख सकती है, जो मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते रुक गई थी।
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मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी हाईकोर्ट को निर्देश जारी किया है कि वे नीट 2017 से जुड़ी किसी भी याचिका पर सुनवाई न करें। सुप्रीम कोर्ट ही इन याचिकाओं पर अब सुनवाई करेगी। इससे पहले सीबीएसई ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिता दाखिल करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी।
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सीबीएसई ने कहा कि इस साल नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते रुक गया है। असल में मद्रास हाईकोर्ट में 24 मई को नीट परीक्षा को लेकर कई याचिकाओं के मद्देनजर रिजल्ट पर अंतिरम रोक लगा दी गई थी। याचिकाओं में आरोप लगाए गए कि परीक्षा में एक जैसे प्रश्नपत्र नहीं दिए गए। अंग्रेजी और तमिल भाषाओं के प्रश्नपत्रों में बहुत अंतर था। इस पर सीबीएसई का कहना था कि इस बार पेपर लीक होने की आशंकाओं से बचाने के लिए कुछ प्रांतिय भाषाओं में अलग प्रश्न पत्र दिए गए थे, जबकि हिंदी-अंग्रेजी में प्रश्न पत्र दिया गया था।
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सीबीएसई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने पीठ को बताया कि 2017 में सीबीएसई द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में करीब 12 लाख अभ्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 10 लाख ने हिंदी या अग्रेजी में परीक्षा दी। जबकि करीब सवा से डेढ़ लाख छात्रों ने आठ क्षेत्रिय भाषाओं में परीक्षाएं दी थीं।
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