नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। 16 से 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन करा सकेंगे, 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी, 18 दिसंबर को गिनती होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एके ज्योति समेत इलेक्शन कमिश्नर ओपी जोशी और सुनील अरोड़ा ने तारीखों की घोषणा करने के साथ ही इस दौरान अपनाए जाने वाली सारी गतिविधियों की जानकारी दी। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र सरकार भी राज्य के लिए कोई घोषणा नहीं कर सकती।
...जानिए क्या कहा चुनाव आयोग ने
-सभी पोलिंग ग्राउंड फ्लोर पर होंगे, किसी भी जगह पहली मंजिल पर पोलिंग बूथ नहीं बनाया जाएगा।
-हर चुनावी रैली और पार्टी के जुसूल की होगी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी
-हर उम्मीदवार कर सकता है चुनाव प्रचार में 28 लाख रुपये खर्च
पहली बार किसी राज्य में इसका इस्तेमाल होगा।
- प्रदेश के चुनावों में काउंटिग हॉल की वीडियोग्राफी होगी, एक सीट पर वीवीपैट की सभी पर्चियों गिनी जाएंगी
सभी सटेशनों पर VVPAT का इस्तेमाल होगा।
वीवीपैट से सिर्फ वोटर को जानकारी के लिए पर्ची निकलती है
-फोटो वोटर आईडी का इस्तेमाल होगा
-हिमाचल प्रदेश मं 7521 पोलिंग स्टेशन
-हम पोलिंग बूथ पर मतदान के बाद पर्ची निकलेगी।
-हलफनामा पूरा न करने पर उम्मीदवार को नोटिस जारी होगा।
-जांच में हर सीट पर एक बूथ की पर्चियों की गिनती होगी, चुनाव में एक उम्मीदवार 28 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है।