नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा को कथित धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। वह नोएडा और गुरुग्राम में आवास परियोजनाओं के तहत निवेशकों को समय से फ्लैट नहीं दे पाने के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और डी वाई चंद्रचुड्ड की अध्यक्षता वाली पीठ ने रियल एस्टेट कंपनी को होमबॉउटर की विस्तृत सूची दर्ज करने का निर्देश दिया है जो यूनिटेक ग्रुप परियोजनाएं और उनके पैसे की वापसी की मांग करते हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। बता दें कि यूनिटेक समूह की आवासीय योजना में कई निवेशकों ने पैसा लगाया और अपने लिए फ्लैट बुक कराए थे, लेकिन कंपनी समय रहते निवेशकों को उनके पैसे लेने के बावजूद फ्लैट का कब्जा नहीं दे पाई है।