नई दिल्ली । गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश पारित करते हुए साफ किया कि आगामी 1 अक्टूबर से किसी भी मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बिना आधार नंबर के जारी नहीं हो सकेगा। मतलब, आने वाले समय में अगर किसी किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, संबंधित विभाग उसी सूरत में बनाएगा, जब उसकी पहचान के लिए आधार कार्ड का नंबर दिया जाएगा।
बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने पैन कार्ड बनवाने के साथ ही कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उक्त व्यक्ति के पास आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि केंद्र सरकार ने पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के फैसले का बचाव करते हुए कोर्ट में कहा था कि ऐसा देश में फर्जी पैन कार्ड के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिये किया गया है।
विदित हो अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ से कहा कि पैन का कार्यक्रम संदिग्ध होने लगा था, क्योंकि यह फर्जी भी हो सकता था। हालांकि आधार पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति की पहचान को फर्जी नहीं बनाया जा सकता था।