नई दिल्ली। चुनाव के दौरान नियत राशि से ज्यादा खर्च करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब चुनाव के दौरान पर्चा दाखिल करने के समय नेताओं के साथ उनके आश्रितों को भी चुनावी शपथपत्र में अपनी संपत्ति का खुलासा करना होगा। ऐसे में उम्मीदवार के बच्चों की संपत्ति का भी पता चल पाएगा। इसके साथ ही नामांकन के वक्त चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपना और परिजनों के आय का श्रोत भी बताना होगा।
गौरतलब है कि जस्टिस जे चेलामेस्वर की पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। बता दें कि अब तक उम्मीदवार और उसकी पत्नी या पति ही चुनावी शपथ पत्र में अपनी संपत्ति की घोषणा करते थे। शीर्ष अदालत के इस आदेश से अब नेताओं के भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उम्मीदवार अपने खाते में कम से कम संपत्ति दिखाकर पैसा बनाने में लगे रहते हैं। कोर्ट का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा यहां बता दें कि उत्तर-पूर्व राज्यों के चुनावों में इसका असर नहीं होगा क्योंकि वहां नामांकन भरे जा चुके हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश के एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर दिया है।
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