नई दिल्ली। अगर आपके पास कटे-फटे नोट हैं या फिर पसीने या पानी से भीग से फट गए हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक अब ऐसे नोटों को बदलने की सुविधा दे रहा है। नोट बदलने की आरबीआई एक्ट की धारा 28 के तहत लोगों के पास कटे-फटे और पुराने नोटों को बदलने के लिए बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। साथ ही आरबीआई ने इन फटे-पुराने नोटों से किसी भी सरकारी बकाए के भुगतान की सुविधा भी दी है।
गौरतलब है कि कटे-फटे नोटों को बदलने के दौरान एक बात का खास ध्यान रखा गया है कि 20 या 5000 से ज्यादा के नोट बदलने पर बैंक आपसे चार्ज वसूल सकता है। वहीं 1 हजार रुपये तक के सिक्के एक दिन में बैंकों में जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी बैंक की किसी भी शाखा में ऐसे नोटों को बदला जा सकता है। साथ इसके लिए उस बैंक में खाता होना भी जरूरी नहीं है और बैंक ग्राहक से इस सुविधा के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं वसूलेगी।
यहां बता दें कि आरबीआई के निर्देशानुसार अगर ग्राहक अपने गंदे, पुराने या कटे-फटे नोट के बदले नए नोट लेने के बजाय अपने खाते में जमा करना चाहते हैं तो इसकी सुविधा भी बैंक देगी।
ये भी पढ़ें - LIVE: आईआईटी मुंबई के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम, आईआईटी न्यू इंडिया के लिए नई टैक्नोलाॅजी...
बड़ी बात यह है कि अगर किसी नोट के 5 टुकड़े हो गए हैं, तो इन्हें आप नॉन-चेस्ट शाखाओं में ही बदल सकते हैं। वहां संबंधित अधिकारी ऐसे नोटों को जोड़ने की कोशिश करेगा और फिर उसे बदलने की प्रक्रिया में ले जाएगा लेकिन अगर वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है तो नोट को करेंसी चेस्ट में भेजा जाएगा। इस रकम का भुगतान ग्राहक को 30 दिन के भीतर करना होगा। नोट बदले जाने के बाद उस मूल्य की कुल रकम ग्राहक के खाते में अपने आप ही आ जाएगी।
यहां आपको यह भी बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों से यह भी कहा है कि किन स्थितियों नोट नहीं बदले जा सकेंगे।
-ऐसे नोट जो बुरी तरह खराब हो गए हों या जल गए हों, उन्हें बैंक की शाखाओं में नहीं बदला जाएगा।
-नारे या राजनीतिक प्रकृति के संदेश लिखे नोट की कानूनी निविदा समाप्त हो जाती है। ऐसे नोट बदलने का दावा नहीं किया जा सकता।
-अगर नोट को जानबूझकर बेतरतीब तरीके से काटा गया है तो उन्हें बदलने का दावा नहीं माना जाएगा।
बिल का भी भुगतान करें
ग्राहक अपने कटे-फटे नोट से सरकारी बकाए का भुगतान भी कर सकेंगे। अगर नोट से कोई जरूरी फीचर गायब नहीं हुआ है तो उससे हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली-पानी बिल आदि का भुगतान किया जा सकता है।