नई दिल्ली । लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के भाषणों को लेकर दाखिल की गई याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सुनवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की इस याचिका पर अब जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करेंगे। हालांकि, चीफ जस्टिस राहुल गांधी के बयान पर दाखिल अवमानना केस की सुनवाई करेंगे। उनके साथ जस्टिस संजीव किशन कौल, जस्टिस के.एम. जोसेफ भी बेंच भी शामिल होंगे। वहीं इस समय चुनाव आयोग में एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी , भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और राहुल गांधी के भाषणों पर आई शिकायत पर चर्चा की जा रही है । चुनाव आयोग अपनी राय को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेगा ।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर सुनवाई करेगा । भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया है, जिसपर आज भी सुनवाई होनी है। हालांकि, राहुल गांधी हलफनामा दायर कर अपने बयान पर खेद प्रकट कर चुके हैं।
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वहीं सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयानों और भाषणों से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ हा या नहीं इसपर सुनवाई होगी । कांग्रेस ने इस बाबत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है कि उसके द्वारा चुनाव आयोग को दी गई बार-बार अर्जियों के बावजूद देश की सर्वोच्च निर्वाचन संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।