नई दिल्ली। बैंकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाकर देश से फरार हो चुके शराब कारोबारी विजय माल्या पर कानूनी शिकंजा और कसता जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी मुद्रा विनियमन कानून (फेरा) के उल्लंघन मामले में गुरुवार को माल्या की बंगलुरु स्थित संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले बंगलुरु पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसने 159 संपत्तियों की पहचान की है लेकिन किसी को भी कुर्क नहीं कर पाई है। बता दें कि कोर्ट ने विजय माल्या को पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है।
गौरतलब है कि लगातार समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर 4 जनवरी को ही कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने 8 मई को पुलिस को संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे और इस पर रिपोर्ट भी मांगा था।
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आपको बता दें कि माल्या के द्वारा लगातार समन का उल्लंघन किया गया। इसके बाद अदालत ने फेरा के उल्लंघन से संबंधित मामले में उसके समन का जवाब नहीं देने के लिए माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया। पिछले साल 12 अप्रैल को शराब कारोबारी के खिलाफ बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।