भोपाल। मध्यप्रदेश में 12 साल और उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा मिलेगी। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया गया है और अब इस विधेयक को कानूनी रूप देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
सख्त प्रावधान
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने कहा कि इस मामले में नैतिक आंदोलन चलाने की जरूरत है। शिवराज ने कहा, ‘महिलाएं विशेषकर बेटियों की सुरक्षा एक चिंता का विषय है और इसी को लेकर विधानसभा ने एक ऐतिहासिक विधेयक पास किया है जिसमें 12 साल या उससे कम उम्र की बेटियों के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। बेटियों का पीछा करने वाले आरोपियों के खिलाफ भी सख्त प्रावधान इस विधेयक में किया गया है।
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जुर्माने का प्रावधान
विधानसभा में पारित हुए विधेयक के मुताबिक आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 376 डी (सामूहिक बलात्कार) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। दोनों धाराओं में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यहां बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने आशंका जताई थी कि बलात्कारियों के लिए मौत की सजा के प्रावधान से अपराधी पीड़ितों को मारने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सरकार को सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए।