नई दिल्ली। चुनाव के दौरान होने वाले बेतहाशा खर्चे और संदिग्ध लेन-देन पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोन ने दिशा निर्देश जारी करते हुए बैंकों से संदिग्ध लेन-देन की जानकारी देने के लिए कहा है। बता दें कि इस संबंध में कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 1 लाख से अधिक के होने वाले सभी संदिग्ध लेन-देन की निगरानी की जाएगी।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाले वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। चुनाव आयोग ने बैंकों को दिशा निर्देश जारी करते हुए पिछले 2 महीनों में जिस भी खाते में 1 लाख या उससे ज्यादा की रकम जमा की गई या फिर निकाली गई है उसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है।
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यहां बता दें कि बैंकों को किसी खास खाते के जरिए अन्य लोगों के खाते में भेजी गई रकम पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। ऐसा कोई भी बड़ा लेन-देन जो बिना आरटीजीएस के माध्यम से हुआ हो उसका व्यौरा भी मांगा गया है। गौर करने वाली बात है कि चुनाव आयोग उम्मीदवारों के द्वारा शपथ पत्र में बताए गए संबंधियों के भी खातों की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए एक टीम का गठन होगा जो बैंक में जाकर इन संदिग्ध लेन-देन की जांच करेगी। यह टीम किसी भी बैंक में औचक निरीक्षण भी कर सकती है। किसी भी खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा का लेन-देन होने पर इसकी जानकारी आयकर विभाग को भी देने का निर्देश है।