Saturday, April 20, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया तो सरकार देगी कर्मचारियों को आर्थिक मदद, जानें पंजीकरण के लिए क्या करना होगा

अंग्वाल न्यूज डेस्क
कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया तो सरकार देगी कर्मचारियों को आर्थिक मदद, जानें पंजीकरण के लिए क्या करना होगा

नई दिल्ली । मोदी सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों की कुछ शंकाओं का समाधान करने के लिए बुधवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। असल में कई बार प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले लोगों को बड़े स्तर पर छटनी का शिकार बनना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जहां उन्हें दूसरी नौकरी मिलने तक परेशानियों और आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, वहीं कई बार इस तरह के हालात लोगों को तोड़ देते हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक , श्रम व रोजगार मंत्रालय ने नौकरी छूट जाने की स्थिति से जूझ रहे लोगों को आर्थिक मदद देने के प्रस्वाव को मंजूरी दे दी है। 

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी

बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने  अपनी 175वीं बैठक की थी, जिसमें 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी ईएसआईसी योजना के तहत रजिस्टर है, तो उसे इस योजना का फायदा मिलेगा। 

श्रम व रोजगार मंत्रालय का बयान जारी

इस फैसले पर श्रम व रोजगार मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान के मुताबिक भारत में रोजगार का प्रारूप लगातार बदल रहा है। मौजूदा स्वरूप में नौकरी का स्वरूप लंबे समय के बजाए छोटे-छोटे समयकाल वाला हो गया है। ऐसे में किसी कंपनियों में छटनी के दौरान नौकरी से निकाले गए पंजिकृत कर्मचारियों  की मदद सरकार करेगी। 


दूसरी नौकरी मिलने तक आर्थिक मदद

जानकारी के मुताबिक , मंत्रालय की ओर से फैसला लिया गया है कि नौकरी से निकालने गए लोगों को सरकार की तरह से तब तक आर्थिक मदद दी जाएगी, जब तक उसे दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। हालांकि सरकार की इस सुविधा का लाभ कोई कर्मचारी कैसे उठा सकेगा, इसे लेकर जल्द ही दिशानार्देश जारी किए जाएंगे। 

अब विशेष उपचार के लिए मात्र 6 माह जरूरी

इस तरह की भी खबरें है कि कर्मचारियों को नौकरी छूटने की दशा में आर्थिक मदद करने के साथ ही उन्हें विशेष उपचार मुहैया करवाने के नियमों में भी बदलाव किए जाने की कवायद तेज हो गई है। असल में अत‍ि विशेष उपचार के सरकार ने नियम भी ईएसआईसी ने आसान कर दिए हैं। बता दें कि पहले इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का दो साल का रोजगार होना जरूरी था, वहीं अब नियमों में बदलाव करते हुए इस समयसीमा को मात्र 6 महीने कर दिया गया है । इसमें भी योगदान की शर्त 78 दिन की कर दी गई है।      

Todays Beets: