नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कंडोम के विज्ञापन को लेकर अहम फैसला लिया है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों पर कंडोम के विज्ञापन के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से यह फैसला बच्चों को इनसे दूर रखने के मकसद से किया गया है।
टीवी चैनलों पर कार्रवाई
गौरतलब है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा टीवी चैनलों को जारी एक परामर्श में कहा गया है कि ‘सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि कंडोम के ऐसे विज्ञापन जो एक खास आयु वर्ग के लिए हो और जिनका प्रदर्शन बच्चों के लिए अनुचित हो सकता है उनका प्रसारण रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही किया जाए। इसमें 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।’ सरकार की तरफ से जारी इस निर्देश का पालन नहीं करने वाले चैनलों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
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मंत्रालय को मिली शिकायत
आपको बता दें कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि उसके पास इस बात की शिकायत मिली है कि कुछ टेलीविजन चैनल विशेषकर बच्चों के लिए, अभद्र समझे जाने वाले विज्ञापन दिखा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के नियम 7(7) का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है ‘कोई भी केबल सेवा प्रदाता ऐसा विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो या गलत व्यवहार के प्रति उनकी रुचि पैदा करे अथवा जिनमें उन्हें भीख मांगते हुए या अभद्र या अपमाजनक परिस्थितियों में दिखाया गया हो।’