Thursday, April 25, 2024

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जम्मू कश्मीर में आज से राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

अंग्वाल न्यूज डेस्क
जम्मू कश्मीर में आज से राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में भाजपा-पीडीपी का गठबंधन खत्म होने के बाद वहां बुधवार से राज्यपाल शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल लगाने की सिफारिश करने से पहले राज्यपाल एनएन वोहरा ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत चर्चा करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। बता दें कि मंगलवार की दोपहर को भाजपा ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। सरकार के गिरने के बाद सीएम महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।

गौरतलब है कि मंगलवार दोपहर को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना और विधायी दल के नेता कविंदर गुप्ता के हस्ताक्षर वाला पत्र राज्यपाल को फैक्स के जरिए भेजा गया जिसमें सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही गई थी। पत्र मिलने के बाद राज्यपाल ने कविंदर गुप्ता और महबूबा मुफ्ती से चर्चा कर यह सुनिश्चित किया कि क्या उनके संबंधित राजनीतिक दल राज्य में सरकार गठन के लिए वैकल्पिक गठबंधन बनाने का इरादा रखते हैं? दोनों नेताओं ने इसका नकारात्मक जवाब दिया। राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक की। उमर ने कहा कि राज्यपाल शासन और राज्य में चुनावों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 


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यहां बता दें कि जम्मू-कश्मीर के संविधान के सेक्शन 92 के मुताबिक, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है। राज्यपाल शासन के दौरान या तो विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है या उसे भंग कर दिया जाता है। राज्यपाल शासन लगने के 6 महीने के भीतर अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र दोबारा बहाल नहीं हो पाता है तो भारत के संविधान की धारा 356 के तहत जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन के समय को बढ़ा दिया जाता है और यह राष्ट्रपति शासन में तब्दील हो जाता है। मौजूदा परिस्थिति को मिलाकर अब तक जम्मू-कश्मीर में 8 बार राज्यपाल शासन लगाया जा चुका है। 

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