नई दिल्ली। मुख्य सचिव से मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत मिली है। आरोपी विधायक अमानतुल्ला खान को सोमवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने दूसरे विधायक प्रकाश जारवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ शर्तों के साथ जब से जमानत दी गई है तो अमानतुल्ला खान को भी सशर्त जमानत दी जा सकती है। बता दें कि जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने आम आदमी पार्टी विधायक की ओर से दाखिल जमानत की अर्जी स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है।
गौरतलब है कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के आरोप में दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्ला खान को 21 फरवरी को गिरफ्तार किया था तब से वह न्यायिक हिरासत के तहत जेल में है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने खान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ 12 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। कोर्ट ने इनमें से 3 मामलों में खान को आरोपमुक्त कर दिया है।
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यहां बता दें कि मुख्य सचिव के साथ मारपीट मामले में फंसे दूसरे विधायक प्रकाश जारवाल को भी अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दिया था। इससे पहले निचली अदालत ने दोनों विधायकों को जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।