नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह छह माह के भीतर भाजपा-कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के खातों की जांच कर उन्हें मिले विदेशी चंदे का पता लगाए। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाते हुए इस काम के लिए गृहमंत्रालय को 2014 के फैसले के अनुपालन के लिए अंतिम मौका देने की बात कही। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरीशंकर ने इस मामले में अब कोई कौताही न बरते जाने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि छह माह के भीतर केंद्र सरकार इन राजनीतिक पार्टियों को विदेशों में मिले विदेशी चंदे के बारे में पता लगाकर ही रहे।
असल में पूर्व में कोर्ट ने पाया था कि दोनों राजनीतिक दलों ने ब्रिटेन की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की भारतीय कंपनियों से चंदा स्वीकार कर विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन किया था। एफसीआरए के नियम किसी भी राजनीति दल या विधान मंडल को विदेशी चंदा स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते। इस सब के बाद 2014 में कोर्ट ने चुनाव आयोग और गृहमंत्रालय को आदेश दिया ता कि वे सभी राजनीतिक दलों के खातों की जांच कर उन्हें मिले विदेशी चंदे का पता लगाए।