मुंबई । गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित रेयान स्कूल में 7 वर्षीय प्रदुमन की हत्या के मामले में एक एक कर नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इस बीच खबर है कि रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के तीनों ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बांबे हाईकोर्ट ने गुरुवार को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी अगस्तीन एफ पिंटो, उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो और रायन पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने पिटों समेत इन तीनों को अपने पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। स्कूल के ट्रस्टियों द्वारा बुधवार को दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। ट्रस्टियों ने गुरुग्राम शाखा के 7 वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की स्कूल के टॉयलेट में हत्या के मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी।