नई दिल्ली। आयकर रिटर्न भरने में फर्जीवाड़ा करने वाले सावधान हो जाएं। आयकर विभाग ने वेतनभोगी वर्ग के करदाताओं को चेतावनी दी है कि अगर आयकर रिटर्न में उन्होंने आमदनी को कम करके दिखाया या छूट को बढ़ाकर दिखाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उनके नियोक्ता पर होगी। गौर करने वाली बात है कि आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग करने वाले बंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) ने एडवाइजरी जारी कर गलत सलाहकारों के चक्कर में फंसने से बचने की सलाह दी है।
गौरतलब है कि कई सलाहकार लोगों को आयकर बचाने के लिए आमदनी छुपाने या छूट को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की सलाह देते हैं। ऐसे टैक्स प्लानरों और सलाहकारों को भी आगाह किया गया है कि पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सीपीसी ने गलत तरीके से आयकर भरने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए यह चेतावनी जारी की है।
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यहां बता दें कि आयकर नहीं देना कानूनन दंडनीय अपराध है। जिस वेतनभोगी का रिटर्न गलत पाया जाएगा, उसके नियोक्ता को इसकी सूचना भेज दी जाएगी। ऐसा कर्मियों के खिलाफ नियोक्ता को एक्शन लेना होगा। गौर करने वाली बात है कि आयकर विभाग ने भारत में जनवरी में इनफाॅरमेशन टेक्नोलाॅजी क्षेत्र की कई कंपनियों के कर्मियों को आयकर की चोरी की सलाह देने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था। अब सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।