नई दिल्ली । सरकार ने अब लोगों पर अपना इनकम टैक्स रिर्टन (ITR ) भरते वक्त कई तथ्य छिपाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक अगर अब ITR फाइल करते वक्त किसी व्यक्ति ने अपने बैंकों में जमा पैसों की जानकारी नही दी तो उस व्यक्ति को जेल तक ही हवा खानी पड़ सकती है। आयकर विभाग ने हाल में ऐसी कंपनियों और ऐसे लोगों की एक सूची तैयार की है। विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच बेनामी संपत्ति के तौर पर की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार द्वारा देश में नोटबंदी लागू किए जाने के दौरान कई लोगों ने अपने या दूसरों के बैंक खातों में मोटी रकम जमा करवाई। लोगों ने बाद इस रकम को खातों से निकलवा तो लिया लेकिन अपने आयकर रिटर्न भरते हुए इस रकम का कोई उल्लेख नहीं किया। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए अब आयकर विभाग ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई के लिए स्पेशल वित्तीय लेन-देन (एसएफटी) का दायरा बढ़ा दिया है। बेनामी संपत्ति का पता लगाने के लिए 24 टीमों को तैनात किया गया है।
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बता दें कि नए कानून के तहत बेनामी संपत्ति रखने वालों को 7 साल तक कैद या संपत्ति के 10 फीसदी तक का जुर्माना लग सकता है वहीं गलत जानकारी देने वालों को 5 साल की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कोई सही और पूरी जानकारी नहीं देता था तो इससे पहले ऐसे मामलों को टैक्स चोरी के मामलों के दायरे में लाकर जांच की जाती थी, लेकिन अब ऐसे कुछ लोगों की जांच बेनामी संपत्ति के तौर पर की जाएगी।