नई दिल्ली। अगर आपके पास कटे-फटे नोट हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे बैंक में देकर या फिर सरकारी बिल देकर भुना सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे नोटों को बदलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नोट की स्थिति के अनुसार उसका पूरा या आधा मूल्य दिया जाएगा। ये नोट रिजर्व बैंक के नोट रिफंड नियम 2009 के अनुसार बदले जाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह के नोट बदले जा सकते हैं।
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देश के अनुसार ऐसे नोट जो बुरी तरह गंदे हो गए हो या जिनके दो टुकड़े हो गए हों लेकिन उनमें कोई जरूरी फीचर गायब न हुआ हो तो उनसे सरकारी बकाया हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल आदि का भुगतान किया जा सकता है। साथ ही बैंक काउंटर पर उन्हें जमा किया जा सकेगा।
इसके साथ ही 2 से ज्यादा टुकड़ों में बंट चुके नोट या फिर एक हिस्सा गायब हो चुके नोटों को किसी भी बैंक की शाखा में देकर बदले जा सकते हैं। हां अगर नोटों पर कोई नारा या फिर राजनीतिक संदेश लिखा हुआ है तो उसे नहीं बदला जा सकेगा। जानबूझकर काटे या फाड़े गए नोटों को भी नहीं बदला जाएगा। बड़ी संख्या में कटे-फटे नोटों को बदलवाने वाले का नाम पुलिस को बताया जाएगा ताकि उसकी जांच की जा सके।
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आरबीआई ने 50 रुपए या उससे ज्यादा मूल्य के कटे-फटे नोटों को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। जिसके तहत यदि ये नोट 40 फीसदी से ज्यादा हिस्से में बंटे होंगे तो ऐसे में पूरा रिफंड मिलेगा। 2000 के नोटों के लिए भी नियमों में बदलाव किया है। जिसके तहत इगर 2000 रुपए का क्षतिग्रस्त नोट का बड़ा टुकड़ा 88 वर्ग सेमी या उससे बड़ा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक संबंधित व्यक्ति को पूरा रिफंड करेगा लेकिन अगर क्षतिग्रस्त नोट का बड़ा टुकड़ा 44 वर्ग सेमी या उससे छोटा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक संबंधित व्यक्ति को 1000 रुपए रिफंड करेगा।