नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार के गत दिनो जारी अंतरिम आम बजट में कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स को लेकर जो छूट दी, उसे लेकर लोगों में कई तरह के सवाल थे, जिसे लेकर अब राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने स्थिति को साफ किया है। उन्हें 5 लाख रुपये तक आय पर इनकम टैक्स में छूट संबंधी भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने साफ किया कि बचत वाली योजनाओं में निवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति सालाना 8-9 लाख रुपये तक की कमाई पर भी कर देने से बच सकता है। उन्होंने कहा कि 80C के तहत विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के साथ ही शिक्षा और आवास ऋृण पर ब्याज का भुगतान करने वाले 5 लाख से ज्यादा कमाई करने वाले लोग भी कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
बजट प्रस्ताव को किया स्पष्ट
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने लोगों के उठ रहे सवालों पर कहा कि यदि किसी करदाता ने भविष्य निधि , LIC , पेंशन योजना , पांच साल की सावधि जमा और राष्ट्रीय बचत पत्र जैसी विभिन्न कर योजनाओं में निवेश किया है, आवास ऋण लिया है, तो नए बजट प्रस्तावों के तहत ऐसे करदाताओं को जो 8 से 9 लाख रुपये सालाना कमाते हैं, उन्हें अपनी कमाई पर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस प्लान से मिलेगी राहत
उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स पेंशन में निवेश करता है , चिकित्सा बीमा प्रीमियम भरता है, या विभिन्न योजनाओं में निवेश करता है, शिक्षा और आवास ऋृण पर ब्याज का भुगतान करते हैं तो 8 से 9 लाख रुपये की भी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से नीचे आने पर कर छूट पा सकते हैं।
होमलोन पर 2 लाख छूट
इसके साथ ही अगर आपका कोई होमलोन चल रहा है तो 2 लाख रुपये तक के ब्याज की अदायगी पर भी लोगों को टैक्स में छूट मिल सकती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करने से भी करदाता 50 हजार रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इसी क्रम में चिकित्सा बीमा प्रीमियम में भी 75 हजार रुपये तक की कर छूट उपलब्ध है।