नई दिल्ली। लाहौर हाईकोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद की पिछले कुछ समय से चली आ रही नजरबंदी को हटा दिया है। बता दें कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई ठोस दलील पेश नहीं की गई लिहाजा लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी नजरबंदी की मियाद बढ़ाने से इंकार कर दिया। यहां बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी को भारत ने मुंबई हमले के लिए भी जिम्मेदार ठहराया था। पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को खतरा के मद्देनजर हाफिज को उसके घर में ही नजरबंद कर दिया गया था।
आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नजरबंदी को बढ़ाने की अपील की थी, जिसे हाई कोर्ट सिरे से खारिज कर दिया है। यहां बता दें कि हाफिज सईद ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उसने पंजाब के गृह विभाग ओर से 24 अक्तूबर को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया है कि सईद की नजरबंदी जन सुरक्षा कानून के तहत एक महीने के लिए और बढ़ाई जाए। न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने कहा, ‘अगर हाफिज सईद किसी दूसरे केस में वांछित नहीं हो तो सरकार जमात-उद दावा चीफ को रिहा करे।’ यहां बता दें कि पिछले महीने बोर्ड ने सईद की नजबंदी को 30 दिन को लिए बढ़ा दिया था। अब बोर्ड के बुधवार के आदेश के बाद सईद की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
ये भी पढ़ें - चारा घोटाले में फंसे एक और दिग्गज, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई 5 सालों की सश्रम कारावास की सजा