नई दिल्ली। सरकार की तरफ से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है। अगर आपने भी अब तक अपना खाता, रसोई गैस, मोबाइल या बीमा पाॅलिसी को आधार से लिंक नहीं कराया है तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में हम आपको एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि आप इन चीजों को आधार से लिंक करा लें।
पैन कार्ड और बैंक अकाउंट-
आधार लिंक कराने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है उनमें पैन नंबर और अकाउंट नंबर है। इसलिए यदि अभी आपने इन सेवाओं को आधार से लिंक नहीं कराया तो 31 मार्च से पहले ही लिंक करा लें।
पीडीएस और एलपीजी कनेक्शन-
पीडीएस के तहत राशन कार्ड से सरकारी राशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका राशन कार्ड नंबर आधार से लिंक होगा ऐसे में राशन कार्ड में भी आधार नंबर समय पर अपडेट करा लें, अन्यथा राशन से महरूम रहना पड़ सकता है।
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बीमा पाॅलिसी
यदि आपने एलआईसी या अन्य बीमा पॉलिसी धारक हैं तो इसे भी 31 मार्च तक लिंक करा लें। इसके अलावा आपने किसी प्रकार का म्युचुअल फंड लिया हुआ तो उसे भी 31 मार्च से पहले आधार से लिंक करा लें।
पीएफ कर्मचारी अपने यूएन नंबर को लिंक कराएं
जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है उन्हें अपना यूएएन नंबर 31 मार्च तक आधार से लिंक कराना होगा। माना जा रहा है कि इससे बार-बार ईपीएफ खाता बनाने या विलय करने की समस्या खत्म होगी। मोबाइल नंबर को आप ओटीपी सिस्टम के जरिए घर बैठे भी लिंक करा सकते हैं।
डाकघर खाता
पोस्ट ऑफिस में चल रही स्मॉल सेविंग्स जैसे एनएससी और पीपीएफ खातों को भी 31 मार्च से पहले आधार से लिंक कराना आवश्यक है। इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर आधार लिंक का फॉर्म डाउनलोड करें और इसे पूरी तरह से भरने के बाद उस पोस्ट ऑफिस जहां आपका अकाउंट है वहां जमा करा दें।