Friday, April 26, 2024

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लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत अर्जी चौथी बार खारिज की , कहा - कर सकते हैं सबूतों से छेड़छाड़

अंग्वाल न्यूज डेस्क
लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत अर्जी चौथी बार खारिज की , कहा - कर सकते हैं सबूतों से छेड़छाड़

नई दिल्ली । PNB घोटाले में आरोपी और भारत से भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट ने एक बार फिर से झटका दिया है । कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत अर्जी को चौथी बार खारिज कर दिया है । कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए आशंका जताई कि अगर नीरव मोदी को जमानत दी गई तो वह सबूतो के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान जज की तरफ से नीरव मोदी के वकील को फटकार भी लगाई गई है । जज ने कहा है कि वह इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि बेल मिलने पर किसी सबूत को नष्ट नहीं किया जाएगा । सुनवाई के दौरान जज ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि भविष्य में क्या होगा, कौन जानता है ।

लंदन कोर्ट के जज ने कहा कि याचिकाकर्ता पर कई देशों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं, ऐसे में जमानत देना ठीक नहीं होगा । यह चौथा मौका है जब कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की है । इससे पहले लंदन की ही एक अदालत ने नीरव मोदी को 26 जून तक जेल (न्यायिक हिरासत) में रहने का फैसला सुनाया था. 48 साल का कारोबारी नीरव मोदी हिंदुस्तान में 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वॉन्टेड है ।


बता दें कि नीरव मोदी को 19 मार्च को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था ।  उसके बाद से ही वह प्रत्यर्पण कार्यवाही के खिलाफ लड़ रहा है । नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 13,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में जांच कर रही हैं।

 

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