नई दिल्ली। मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है । इस आदेश के बाद अगर कोई प्लास्टिक का प्रयोग करते पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा । हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई पहली बार प्लास्टिक का प्रयोग करते पकड़ा गया तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना , दूसरी बार 10 हजार रुपये का और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार का जुर्माना एवं 3 महीने की जेल की सजा दी जाएगी। बता दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले पर छोटे और मंझोले दुकानदारों ने कड़ा प्रतिरोध किया है क्योंकि कोर्ट के इस फैसले से छोटे धंधों को नुकसान पहुंचेगा जबकि ब्रांडेड उत्पादों को प्लास्टिक के प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
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राज्य के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और हाईकोर्ट के फैसले को लागू किया जाएगा जिसके तहत राज्य में प्लास्टिक के उत्पादन और प्रयोग दोनों पर ही रोक लगेगी । बता दें कि महाराष्ट्र के प्लास्टिक निर्माताओं ने हाईकोर्ट में प्लास्टिक के प्रतिबंध के विरोध में याचिका दयार की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्लास्टिक के पर रोक लगाते हुए प्लास्टिक निर्मातोओं को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है और कहा कि इस याचिका पर अंतिम सुनवाई 20 जुलाई को होगी । इसके अलावा कोर्ट ने प्लास्टिक निर्माता, विक्रेता और उपभोक्ताओं को 3 महीने के अंदर स्टॉक को खत्म करने का आदेश दिया है । यहां बता दें कि पानी की बोतल , ब्रांडेड दूध के पैकेट, ब्रांडेड फूड, जूस के पैकेट, ब्रांडेड शर्ट, ड्रेस, तेल, कोला बोतल को प्लास्टिक के प्रतिबंध से बाहर रखा है।
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3 लाख लोग बेरोजगार
गौर करने वाली बात है कि राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगने करीब 3 लाख लोगों के बेगोजगार होने की संभावना है और 250 हजार छोटे और मंझोले उद्योगों के बंद होने का खतरा है। इसके अलावा 4 लाख के करीब छोटे दुकानदारों की दुकान भी बंद हो सकती है।