नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक से हजारों करोड़ रुपये का घोटाला कर देश से फरार हो चुके हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को उम्रकैद की सजा हो सकती है। सीबीआई ने मेहुल चोकसी के खिलाफ मुंबई कोर्ट में पीएनबी से धोखाधड़ी करने के साथ आपराधिक विश्वास हनन का आरोप भी लगाया है। सीबीआई ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि सीबीआई ने इससे पहले मेहुल चोकसी के स्वामित्व वाले संस्थान को लेटर आॅफ अंडरटेकिंग जारी कर फायदा पहुंचाने वाले तत्कालीन बैंक अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी को भी गिरफ्तार किया था।
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बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत दर्ज होने वाले मामलों में उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। बता दें कि पीएनबी से करोड़ों रुपये का लोन लेकर हीरा कारोबारी मामा-भांजा, यानी कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी देश से फरार हो चुके हैं। हालांकि बैंक को उम्मीद है कि घोटाले की कुल रकम का 40 फीसदी हिस्सा रिकवर कर लेगी। फिलहाल यह पता नहीं चल रहा है कि वे दोनों दुनिया के किस देश में छिपे हुए हैं।