नई दिल्ली। दिल्ली में काम के बदले तय न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन देने वालों पर कानूनी शिकंजा कसेगा। दिल्ली विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब दिल्ली में तय न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वाले नियोक्ता के लिए 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। बता दें कि राजधानी में न्यूनतम वेतन 13,896 रुपये है।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई महीने बाद विधेयक को मंजूरी मिली है। इससे ऐसे नियोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई संभव होगी, जो न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं। दिल्ली सरकार ऐसे लोगों पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि इससे पहले 2017 में अगस्त के महीने में इस विधेयक को पास किया गया था।
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यहां बता दें कि विधेयक पास करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि अभी दिल्ली में न्यूनतम वेतन न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान नहीं थे। कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विधेयक लाना पड़ा है। गौर करने वाली बात है कि इससे पहले ऐसा करने वाले नियोक्ताओं पर सिर्फ 500 रुपये जुर्माने और 6 महीने तक की सजा का ही प्रावधान था। बता दें कि राजधानी में अकुशल मजदूरों के लिए 13,896, अर्ध कुशल के लिए 15,296, कुशल के लिए 16,858 रुपये मासिक वेतन निर्धारित है।
इसके अलावा 10वीं फेल के लिए 15,296, 10वीं पास के लिए 16,858 और ग्रेजुएट एवं ज्यादा शिक्षित के लिए 18,332 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन है। दिल्ली कैबिनेट ने 25 फरवरी 2017 को यह दरें लागू की थीं।