Tuesday, April 23, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाईकोर्ट ने दिया अल्टीमेटम, 1 महीने के अंदर खाली करना होगा सरकारी बंगला

अंग्वाल न्यूज डेस्क
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाईकोर्ट ने दिया अल्टीमेटम, 1 महीने के अंदर खाली करना होगा सरकारी बंगला

भोपाल। उत्तरप्रदेश के बाद अब मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के ऐशोआराम वाले दिन खत्म होने वाले हैं। मध्यप्रदेश की हाईकोर्ट ने सरकार को 1 महीने के अंदर पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले को खाली कराने के आदेश दिए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह और उमा भारती को राजधानी से सरकारी आवास छोड़ना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगला खाली करने को लेकर रौनक यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

गौरतलब है कि रौनक यादव के वकील की दलील पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्त और जस्टिस एके श्रीवास्तव की डिवीजन पीठ ने पाया कि पिछले साल लागू एमपी मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 की धारा 5 (1) ‘असंवैधानिक’ है। बता दें कि वकील विपिन यादव ने कहा कि इस अधिनियम में संशोधन के कारण ही पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। इस बाबत उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। 

ये भी पढ़ें - त्राल में छिपे 3 आतंकियों को सुरक्षाबलों ने किया ढेर, सर्च आॅपरेशन जारी


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा है। हालांकि बंगला खाली करने के दौरान उसमें की गई तोड़-फोड़ के चलते पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खासे चर्चा में रहे। योगी सरकार की ओर से अखिलेश यादव पर सरकारी बंगले को खाली करने आदेश के बाद अखिलेश यादव वहां से टूंटी तक उखाड़ कर ले गए। आरोपों पर नाराजगी जाहिर करते हुए अखिलेश ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार उपचुनावों में मिली हार की वजह से अंधी हो गई है। 

 

Todays Beets: