नई दिल्ली। नए साल में उत्तरपूर्वी राज्य नागालैंड को विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्ति कानून (अफ्स्पा) के तहत आने वाले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह कानून वहां जून के अंत तक लागू रहेगा। बता दें कि इस कानून के अंतर्गत सुरक्षाबलों को राज्य के किसी भी क्षेत्र में अभियान चलाने की छूट होगी और बिना किसी के सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने की आजादी होगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पूरा नागालैंड अशांत क्षेत्र है।
गौरतलब है कि कंेद्र सरकार का मानना है कि इस राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सेना की जरूरत है। इसी के मद्देनजर अफ्स्पा की धारा 3 के तहत सेना को मिली शक्तियों के अनुरूप केंद्र सरकार ने पूरे राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। नागालैंड में यह कानून 30 दिसंबर से प्रभावी होगा।
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यहां बता दें कि गृह मंत्रालय का मानना है कि राज्य में हत्या, लूट और जबरन वसूली की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार ने इसे अशांत क्षेत्र घोषित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साथ ही उत्तरपूर्व के कई राज्यों से अक्सर इस कानून को रद्द करने की आवाजें उठती रहीं हैं।