नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26/11 को हुए मुंबई हमले के आतंकी अबू जुंदाल का ट्रायल निवली अदालत में किए जाने पर रोक लगा दी है। बाॅम्बे हाईकोर्ट के विशेष सत्र न्यायालय की ओर से जुंदाल की यात्रा के दस्तावेज पेश करने के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह स्थगन आदेश दिया है।
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नितिन सब्रे की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने 11 जून तक मामले में स्थगन आदेश देते हुए तब तक के लिए निचली कोर्ट में अबू जुंदाल के ट्रायल पर रोक लगा दी है। बता दें कि जिस समय पुलिस ने जुंदाल को गिरफ्तार किया था तब कहा गया था कि उसके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट और अन्य कागजात जब्त किए गए हैं। पिछले महीने समीक्षा के लिए बचाव पक्ष की ओर से दिल्ली पुलिस से इन कागजातों की मांग की गई थी।
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अब निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को उन दस्तावेजों को जुंदाल के वकील को मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इसी आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के वकील हितेन वेनेगावकर ने तर्क दिया कि दस्तावेजों का वर्गीकरण किया गया था ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर इसे साझा नहीं किया जा सकता है। वहीं, जुंदाल के वकील युग चौधरी का कहना है कि निचली अदालत के आदेश का पालन नहीं कर आरोपी के अधिकार को कम किया जा रहा है।
गौर करने वाली बात है कि अबू जुंदाल पर आरोप है कि मुंबई हमले के दौरान वह कराची के कंट्रोल रूम में बैठकर आतंकियों को निर्देश दे रहा था। भारतीय जांच एंजेंसियों ने उसे सऊदी अरब से गिरफ्तार किया है और उसे आर्थर रोड जेल की अंडा सेल में रखा गया है।