Tuesday, April 23, 2024

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फरार हीरा कारोबारी पर और कसा कानून का शिकंजा, 25 सितंबर को पेश नहीं होने पर संपत्ति होगी जब्त

अंग्वाल न्यूज डेस्क
फरार हीरा कारोबारी पर और कसा कानून का शिकंजा, 25 सितंबर को पेश नहीं होने पर संपत्ति होगी जब्त

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों रुपये का चूना लगाकर देश से भाग चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी और तेज कर दी गई है। ‘भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून’ के तहत कोर्ट ने नीरव मोदी की बहन और भाई को शनिवार को सार्वजनिक समन जारी कर उन्हें 25 सितंबर को पेश होने को कहा है। समन में साफ कहा गया है कि अगर वे अदालत के सामने पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति नए कानून के तहत जब्त कर ली जाएगी।

गौरतलब है कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पीएनबी से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर विदेश भाग गया। अब एजेंसियां उसे भारत लाने के लिए जीतोड़ कोशिश जुटी हुई है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के भाई निशाल मोदी और उसकी बहन पूर्वी मोदी को उनका मददगार माना है। ऐसे में एमएस काजमी की अदालत ने इनके नाम सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने को कहा हैै। 

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नीरव मोदी के भाई और बहन के खिलाफ दिए गए नोटिस में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय और पहले से दर्ज संपत्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत क्यों न जब्त किया जाए? कोर्ट की ओर से दोनों को ही 25 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। 

यहां बता दें कि नीरव मोदी के खिलाफ दिए गए नोटिस में कहा गया है कि उसे भी 25 सितंबर को ही पेश होने के लिए कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि देश छोड़कर भागने और सुनवाई के हाजिर न होने के कारण इस कानून के तहत भगोड़ा घोषित किया जाएगा। अगर तय तारीख को अदालत में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा।

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