Saturday, April 20, 2024

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कोचिंग सेंटरों पर लगेगा 18 फीसदी GST, AAR ने एक याचिका के जवाब में स्पष्ट किया अपना रुख

अंग्वाल न्यूज डेस्क
कोचिंग सेंटरों पर लगेगा 18 फीसदी GST, AAR ने एक याचिका के जवाब में स्पष्ट किया अपना रुख

नई दिल्ली । प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी की एवज में मोटी रकम लेने वाले कोचिंग सेंटरों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। असल में अब ऐसे कोचिंग सेंटरों पर भी18 फीसदी जीएसटी लगेगा। उन्हें भी अपनी कमाई पर यह टैक्स देना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने इस बाबत साफ कर दिया है कि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटरों भी अब 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में होंगे। ऐसे में आने वाले समय में इस फैसले का असर छात्रों पर भी पड़ सकता है। आशंका है कि कोचिंग सेंटर अपने ऊपर लगने वाले जीएसटी का भार छात्रों पर डालेंगे, जिससे उनकी फीस बढ़ने की आशंका है।

बता दें कि पिछले दिनों एएआर की महाराष्ट्र खंडपीठ के सामने महाराष्ट्र की सिंपल शुक्ला ट्यूटोरियल ने एक याचिता दायर की थी। 11वीं और 12वीं के छात्रों को ट्यूशन देने वाली इक संस्था ने  याचिका दायर कर पूछा गया था कि क्या प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग देने  संबंधित सेवाएं क्या जीएसटी के दायरे में आएंगी या नहीं? इस आवेदन पर अपना रुख साफ करते हुए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा कि ये सेवाएं भी GST के दायरे में आएंगी। इतना ही नहीं इन सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। 


एएआर ने साफ किया कि निजी श‍िक्षण संस्थान , जहां से न तो कोई प्रमाणिक डिग्री दी जाती है  और न ही कोई सर्ट‍िफ‍िकेट दिया जाता है।  ऐसे संस्थानों पर 9 फीसदी केंद्रीय जीएसटी और 9 फीसदी राज्य जीएसटी लगाई जाएगी। ऐसे में इन संस्थानों पर 18 फीसदी कुल जीएसटी लगेगा। 

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