नई दिल्ली । बदलते वक्त के साथ अब रेलवे ने भी अपने स्वरूप और अपनी गाइडलाइंस में बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में रेलवे ने अपना वर्षों पुराना एक नियम को बदल दिया है। अभी तक आप अपना रेलवे टिकट किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते थे लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है। रेलवे की ओर से शुक्रवार को जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि अगर आपके पास ट्रेन का कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट है और किन्हीं कारणों से आप अपनी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो अब आप अपना आरक्षित टिकट किसी दूसरे यात्री को दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले दूसरे के टिकट पर यात्रा करना अपराध की श्रेणी में आता था। बहरहाल, अब नए नियम के लिए रेलवे ने गाइडलाइन भी तैयार की है।
रेलवे की ओर से जारी बयान के अनुसार, अभी तक रेलवे की टिकट के हस्तांतर को लेकर बनी गाइडलाइन में अब बदलाव किए जा रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपना कन्फर्म टिकट अपने परिवार के अन्य सदस्य ( पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी) को ट्रांसफर कर सकेगा। हालांकि यह काम तत्काल प्रभाव से नहीं होगा। इसके लिए टिकट धारक को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा।
रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य रिजर्वेशन सुपरवाइजर एक यात्री द्वारा किसी दूसरे यात्री को दिए गए टिकट पर उसका नाम, बर्थ और सीट नंबर दे सकेंगे। इतना ही नहीं अगर कोई यात्री किसी मैरिज पार्टी का हिस्सा है तो वह अपना कन्फर्म टिकट समूह के प्रमुख के नाम करने के लिए ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन कर सकेगा। इसी क्रम में अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे भी ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा।
अगर किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र अपना कन्फर्म टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे संस्थान के प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी। टिकट उसी संस्थान के अन्य छात्र को ट्रांसफर किया जा सकेगा। टिकट ट्रांसफर की यह सुविधा नेशनल कैडेट कोर के सदस्य को भी मिलेगी। इसके लिए उसे कैडेट प्रमुख से अनुमति लेनी होगी।