नई दिल्ली। नई दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे मामले में मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को महिपालपुर निवासी नरेश सहरावत को उम्रकैद और यशपाल सिंह मौत की सजा सुनाई है। यहां बता दें कि गुरुवार को दोषियों को सजा सुनाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौर करने वाली बात है कि 1 नवंबर 1984 को दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी।
गौरतलब है कि साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे मामले में कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सुनी जा चुकी है। अभियोजन पक्ष ने इसे अति दुर्लभतम केस मानते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर चुका है वहीं बचाव पक्ष ने बीमारी का हवाला देते हुए कम सजा देने की अपील की थी।
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यहां बता दें कि पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिपालपुर निवासी नरेश सेहरावत और यशपाल सिंह को दोषी करार दिया था। आपको बता दें कि दोषियों को हत्या, हत्या की कोशिश घातक हथियार से चोट पहुंचाने सहित कई मामले में दोषी करार दिया था।
आपको बता दें कि सिख दंगे में करीब 3 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आहूजा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में ही 2733 सिख मारे गए थे। इस नरसंहार की देश सहित विदेशों में भी कड़ी निंदा हुई थी।