नई दिल्ली। मुख्य सचिव से मारपीट मामले में दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 11 विधायकों को समन जारी किया है और 25 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इन सभी का नाम दिल्ली पुलिस के द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में शामिल किया गया है। बता दें कि पुलिस ने इन 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट के साथ जो दस्तावेज संलग्न किए हैं, जिनकी संख्या करीब 1300 है।
गौरतलब है कि इस साल फरवरी के महीने में राशन की होम डिलीवरी योजना को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर आधी रात को मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग के दौरान मुख्यसचिव अंशु प्रकाश से इस योजना के अलावा वहां मौजूद 11 विधायकों के द्वारा विज्ञापन को लेकर सवाल पूछा जाने लगा। इसका जवाब देने से इंकार करने पर उनके साथ विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल ने मारपीट की। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया था, फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं।
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यहां बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत 11 विधायकों के नाम भी शामिल किए गए हैं। पुलिस के द्वारा इन सभी पर सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने, मारपीट और बंधक बनाए जाने जैसे आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील में कहा है कि इन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके पास काफी सबूत हैं ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
गौर करने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री के सचिव वीके जैन को गवाह बनाकर मस्ट्रिेट के सामने बयान दर्ज करवाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा मुख्यमंत्री आवास में लगे सीसीटीवी की जांच की गई तो उसमें भी छेड़छाड़ की बात सामने आई थी।
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में केजरीवाल, सिसोदिया, अमानतुल्ला, प्रकाश जरवाल, नितिन त्यागी, ऋतुराज झा, अजय दत्त, प्रवीण कुमार, राजेश ऋषि, मदन लाल, राजेश गुप्ता, दिनेश मोहनिया और संजीव झा को आरोपी बनाया है।