नई दिल्ली। अगर आप फिल्म प्रेमी हैं और थियेटर में सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तो आपको मूवी के टिकट के साथ ही स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पर खर्च करना पड़ता होगा। बाहर से खरीदे हुए या घर पर बने हुए स्नैक्स लेकर मल्टीप्लैक्स के भीतर जाना मना है। लेकिन अब लोग मल्टीप्लैक्स के भीतर बाहर से खरीदे या घर से स्नैक्स लेकर जा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार की नीतियों के अनुसार अब कोई भी सिनेमाप्रेमी मल्टीप्लैक्स में खाने-पीने की चीजें साथ लेकर जा सकेगा। ऐसे सिनेमाहाॅल या मल्टीप्लैक्स जो इस नियम को नहीं मानेंगे, उनपर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करेगी।
गौरतलब है कि मल्टीप्लैक्स और सिनेमाहाॅल में खाने-पीने के सामान महंगे मिलते हैं और लोग बाहर से खरीदकर अंदर नहीं ले जा सकते। ऐसे में लोग मूवी देखने के दौरान खाने-पीने पर अतिरिक्त खर्च करते हैं। यह खर्च मूवी टिकट के बराबर होता है, कई बार तो उससे ज्यादा भी हो जाता है। लेकिन अब सरकर कई नई नीति से लोगों को राहत मिलेगी। लोगों के जेब पर पड़ने वाला भार कम होग। नागपुर में शुक्रवार को माॅनसून सत्र के दौरान राज्य मंत्री रविंद्र चव्हाण ने बताया कि सिनेमाहाॅल और मल्टीप्लेक्स में बाहर से खाने-पीने का सामन लाने पर पाबंदी नहीं होगी। अगर कोई रोकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त अब सिनेमाहाॅल और मल्टीप्लेक्स में खाने-पीने के सामान एमआरपी पर बिकेंगे। गौरतलब है कि सिनेमाहाॅल मालिकोेें को अतिरिक्त दाम वसूलने के लिए बाॅम्बे हाईकोर्ट को फटकारा था।