नई दिल्ली। सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य करने के अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ही जज वाई वी चंद्रचूड़ ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि सिनेमाघरों में लोग मनोरंजन करने के लिए आते हैं ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि वे फिल्म शुरू होने से पहले अपने सीटों से खड़े होकर राष्ट्रगान गाएं। यहां बता दें कि मुख्य न्यायधीश जस्टिस दीपक मिश्र की पीठ ने 30 नवंबर 2016 के सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान अनिवार्य करने के आदेश दिए थे। इसके बाद केन्द्र सरकार की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो 6 महीने में अपने सुझाव देगी। ऐसे में फिलहाल उसके दिशा निर्देश आने तक सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता पर रोक लगा दे। आज इस मामले में सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को वापस लेते हुए इसे सिनेमा हाॅल मालिकों के विवेक पर छोड़ दिया है। अगर वे चाहें तो बजा सकते हैं।
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