चंडीगढ़ । चंडीगढ़ । सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपावली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के बाद अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी दीवापली को लेकर एक निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों राज्यों की जनता को दीपावली वाले दिन पटाखे जलाने के लिए एक निर्धारित समय दिया है। लोग शाम 6.30 बजे से रात 9.30 तक ही पटाखे जला पाएंगे। इसके बाद पटाखे जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं पटाखों की बिक्री के लिए भी कोर्ट ने एक व्यवस्था बनाए जाने की बात कही, जिसके तहत कुछ लोगों को ही लाइसेंस दिया जाएगा, और वहीं लोग बाजारों में पटाखें बेच पाएंगे।
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखोें की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट का कहना है कि वह देखना चाहते हैं कि इससे प्रदूषण का स्तर दीपावली के दौरान कितना कम होता है। हालांंकि इस बीच पंजाब के गांवों में पराली जलाने की खबरों ने कई सवाल उठाए थे। इस सब के बाद अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि इस बार दीपावली पर पटाखे चलाने के लिए एक निर्धारित समय होगा। इससे पहले या बाद लोग पटाखे नहीं चला पाएंगे। कोर्ट के अनुसार, शाम 6.30 से लेकर रात 9.30 बजे तक ही लोग पटाखे चला सकेंगे।
इन निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं कोर्ट ने पटाखों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए एक ऑनलाइन ड्रा की व्यवस्था तैयार करने को कहा, जिसके तहत ड्रा में नाम आने वाले लोग ही पटाखे बेचने का काम कर पाएंगे। इससे इतर पटाखों की दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई होगी।