नई दिल्ली। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में हुई हत्या के बाद सिख विरोधी दंगा भड़क गया था। इस भयानक दंगे में हजारों सिखों की जान चली गई थी। सालांे से चले मुकदमे में कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को सज्जन कुमार ने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। अब उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। खबरों के अनुसार सज्जन कुमार को जेल की बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा। फिलहाल तिहाड़ जेल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ताजा जानकारी के अनुसार सरेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें मंडोली जेल भेज दिया गया है। हालांकि उनके वकील के द्वारा सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल भेजने की मांग की गई थी लेकिन नियमों के तहत उन्हें अलग वैन में मंडोली जेल भेज दिया गया।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में भीड़ को सिखों के खिलाफ उकसाने और हत्या की साजिश रचने का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी पर उनसे से इस्तीफा लेने का दवाब बनाया गया। हालांकि दोषी करार देने के कुछ समय बाद ही सज्जन कुमार ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।
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यहां बता दें कि सज्जन कुमार से पहले सिख विरोधी दंगों के 2 दोषियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा सुनाई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक को मौत की सजा और दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बता दें कि सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर करने के बाद सज्जन कुमार के वकीलों ने कैंट इलाके का मामला होने की वजह से तिहाड़ जेल भेजने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने नियमों के तहत सज्जन कुमार को अलग वैन में मंडोली जेल भेज दिया। वहीं, दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सज्जन कुमार की सुरक्षा अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में जेल जाने के बाद भी सज्जन कुमार के घर पर सुरक्षा कर्मी पहले की ही तरह तैनात रहेंगे।