नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ भी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनके कोर्ट में पेश न होने के बाद अपने सशर्त चुनाव लड़ने देने के आदेश को वापस ले लिया है। शीर्ष कोर्ट ने पिछले सप्ताह उन्हें 25 जुलाई को प्रस्तावित आम चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी जिसके बाद उन्होंने उत्तरी चित्राल जिले से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। बताया जा रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ कई मामलों मंे वांछित हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भी पनामा लीक मामले में फंसने के बाद आजीवन किसी भी चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया था।
गौरतलब है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को सशर्त चुनाव लड़ने की इजाजत दी थी जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के उत्तरी चित्राल इलाके से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को पेश होने को कहा था जिसमें उन्हें आजीवन अयोग्य नहीं ठहराए जाने से जुड़े दस्तावेज पेश करने थे।
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यहां बता दें कि मुशर्रफ के कोर्ट में पेश नहीं होने पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में पेश नहीं होने के बाद कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दी गई सशर्त अनुमति आज वापस ले ली। उनके वकील कमर अफजल ने अदालत को बताया कि मुशर्रफ (74) का लौटना निर्धारित था लेकिन उनके लिए तुरंत आना संभव नहीं था। अफजल ने कहा, 'मैंने मुशर्रफ से बात की है, वह और समय चाहते हैं। वह पाकिस्तान आने की योजना बना रहे है लेकिन ईद की छुट्टियों और बीमारी के कारण, वह तुरंत यात्रा नहीं कर सकते हैं।’
मुशर्रफ के वकील की दलील के बाद मुख्य न्यायाधीश ने अनिश्चितकाल के लिए सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि अब अगली सुनवाई याचिकाकर्ता के तैयार होने के बाद ही की जाएगी। हालांकि उन्होंने जनरल मुशर्रफ को चुनाव लड़ने के सशर्त आदेश को वापस लेने के आदेश दिए हैं।