Friday, April 26, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

दीपावली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया एक खास आदेश

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दीपावली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया एक खास आदेश

नई दिल्ली । पटाखों को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह इस बार सख्ती बरतते हुए दिल्ली में पटाखे बेचने के लिए मात्र 500 लाइसेंस ही जारी करे। इससे ज्यादा लाइसेंस नहीं दिए जाएं। यह नियम एनसीआर के शहरों पर भी लागू होंगे। साइलेंस जोन के 100 मीटर के भीतर कोई पटाखा नही चलाए जा सकेंगे। हालांकि पिछले साल कोर्ट ने एक आदेश देते हुए दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। बहरहाल, अब कार्ट ने राहत देते हुए सरकार और प्राधिकरणों से कहा कि व्यक्तिगत रूप से पटाखे चलाने के स्थान पर सामूहिक तौर पर पटाखे चलाने को प्रोत्साहन देने पर विचार करें।

कोर्ट ने पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से यह बात सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पताल, कोर्ट, धार्मिक स्थल और स्कूल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं चलाए जाएं। शीर्ष अदालत के इस आदेश के चलते अब दिल्ली में गलियों में पटाखे की दुकानें नहीं लगेंगी न ही कोई बिना लाइसेंस के पटाखों की दुकान लगा पाएगा। ऐसा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोर्ट ने सरकार को एक समिति के गठन का निर्देश दिया है। यह कमेटी कोर्ट को 31 दिसंबर 2017 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 


बता दें कि गत वर्ष में पटाखों से होने वाले प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट में इन पटाखों पर ही प्रतिबंध लगाने संबंधी एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इन पटाखों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की जहरीली हो चुकी आवोहवा को और खराब स्तर पर ले जाता है। ऐसे में दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले साल एक आदेश जारी कर दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि इस साल सिर्फ दिल्ली में 500 लोगों को पटाखे बेचने के लाइसेंस दिए जाएं। 

वहीं कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय पदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट में 31 दिसंबर तक इस मामले को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपे। 

Todays Beets: