नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का मामला है। ऐसे में राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अपने स्तर पर गोरक्षा के मामले में हो रही गुंडागर्दी के मामलों को रोकने के लिए रणनीति बनाएं और आरोपियों पर कार्रवाई करें। बता दें कि पिछले दिनों गोरक्षा के नाम पर जहां कुछ कथित गोरक्षकों ने कुछ लोगों की हत्या कर दी थी, वहीं कई लोगों की पिटाई हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस मामले में दखल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का मुद्दा है। ऐसे में वे खुद इस मामलेे में रणनीति बनाते हुए कार्रवाई करें।