Thursday, April 25, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

मैसेज भेजकर बैंक-मोबाइल कंपनी उपभोक्ताओं को न डराए, न परेशान करें, उन्हें अंतिम तारीख बताएं - सुप्रीम कोर्ट

अंग्वाल न्यूज डेस्क
मैसेज भेजकर बैंक-मोबाइल कंपनी उपभोक्ताओं को न डराए, न परेशान करें, उन्हें अंतिम तारीख बताएं - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आधार कार्ड को मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक करने के मामले में सुनवाई की। सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने साथ ही सभी बैंकों और मोबाइल कंपनियों से कहा, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के संदर्भ में ग्राहकों को संदेश भेज-भेज कर न तो डराएं न परेशान करें। इसके लिए जो भी अंतिम तारीख है वो अपने ग्राहकों को बताएं। 

जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा ये बातें कहीं। कोर्ट ने याचिकाओं को पहले से ही मौजूद यचिकाओं के साथ टैग कर दिया और याचिकाकर्ताओं और अन्य पार्टियों से कहा कि वो इस मामले में कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सामने अपनी दलीलें रखें। केंद्र सरकार की तरफ से उपस्थित हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के संदर्भ में आधार ऐक्ट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। 


उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की गई है जो इस पर काम कर रही है। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट आधार कार्ड से संबंधित याचिकाएं सुन रही है और संवैधानिक बेंच इसके बारे में कोई  फैसला नहीं दे देती, तब तक बैंक और मोबाइल कंपनियां अपने ग्राहकों को यह कहकर ना डराएं कि आधार कार्ड ना लिंक करने पर बैंक अकाउंट या फोन कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। 

बता दें कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामे में कोर्ट को बताया कि प्रिवेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग एक्ट के तहत बैंक अकाउंट्स को इस साल 31 दिसंबर तक आधार कार्ड से जोड़ना ज़रूरी बताया जा रहा है, लकिन इस तारीख को अगले साल की 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि नए अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड पहचान के तौर पर आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा और इसकी तारीख भी 31 मार्च कर दी गई है। 

Todays Beets: