Saturday, April 20, 2024

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गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है तो ही होगा इंश्योरेंस रिन्यू - सुप्रीम कोर्ट

अंग्वाल न्यूज डेस्क
गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है तो ही होगा इंश्योरेंस रिन्यू - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम लागू किया है। शीर्ष अदालत ने वाहनों के इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए नियमों में बदलाव करते हुए अब इस काम के लिए वाहन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है। वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह नियम वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के मद्देनजर लिया गया है, ताकि वाहन चालक उत्सर्जन मानदंडों के तहत अनुपालन कर सकें। 


जस्टिस मदन बी लोकुर की पीठ ने यह आदेश दिया है। उन्होंने अपने आदेश में सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि सभी प्रदूषणकारी वाहन सड़कों से दूर रहें।  पीठ ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) केंद्रों के लिए ऑल इंडिया रीयल टाइम ऑनलाइन प्रणाली का भी आदेश दिया ताकि प्रदूषण प्रमाण पत्र देने के दौरान किसी भी हेर-फेर की जांच हो सके। 

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