Friday, April 26, 2024

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एनजीटी का फरमान, स्कूल-काॅलेज दो महीने के अंदर लगाएं वाॅटर हार्वेस्टिंग प्लांट अन्यथा भरें 5 लाख का जुर्माना

अंग्वाल न्यूज डेस्क
एनजीटी का फरमान, स्कूल-काॅलेज दो महीने के अंदर लगाएं वाॅटर हार्वेस्टिंग प्लांट अन्यथा भरें 5 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। एनजीटी ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को प्रदूषण के ऊपर लताड़ लगाने के बाद दिल्ली के स्कूलों और काॅलेजों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। लोगों को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए एनजीटी ने सभी  स्कूलों और काॅलेजों को 2 महीने के अंदर अपने कैंपस में वाॅटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगवाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि एक अन्य फैसले में एनजीटी ने दिल्ली में निर्माण कार्यों और बाहर से आने वाले ट्रकों पर लगे बैन को हटा लिया है। यहां गौर करने वाली बात है कि दिल्ली-एनसीआर में बढते प्रदूषण पर एनजीटी ने दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब और उत्तरप्रदेश की सरकारों को फटकार लगाई थी। प्राधिकरण ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसे कम करने के उपाय क्यों नहीं किए गए? हैलीकाॅप्टर से पानी का छिड़काव क्यों नहीं किया गया? एनजीटी की फटकार के बाद सरकार ने सभी तरह के निर्माण कार्यों, औद्यौगिक इकाइयों को बंद करने और बाहर से आने वाले ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी थी। कुछ समय पहले हेलीकाॅप्टर से तो नहीं लेकिन आईटीओ की एक बिल्डिंग से पानी का छिड़काव किया गया था। इसके बाद एनजीटी ने पूछा कि दिल्ली में ऐसी कितनी बिल्डिंग हैं जहां से पानी का छिड़काव किया जा सकता है!


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