नई दिल्ली। केरल में हुई बहुचर्चित जिशा रेप-हत्याकांड के आरोपी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि कल ही कोर्ट ने आरोपी अमीरुल इस्लाम को दोषी करार दिया था और गुरुवार को एर्नाकुलम सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। गौर करने वाली बात है कि पिछले साल अप्रैल के महीने में इस दर्दनाक हादसे को नशे की हालत में उसके घर में जबर्दस्ती घुसकर उसके साथ बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी थी।
जबरन बलात्कार
गौरतलब है कि 28 अप्रैल 2016 को 30 साल की लाॅ स्टूडेंट जिशा की पेरंबवूर में उनके घर पर रेप कर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि जिसने छात्रा के साथ बलात्कार किया वह असम से केरल आया मजदूर था और वह नशे की हालत में था। वह जिशा के घर में जबरन घुस गया था और घटना को अंजाम देने के बाद वह वहां से फरार हो गया।
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सेशन कोर्ट ने सुनाई फांसी
आपको बता दें कि केरल में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जिशा की मां ने इस घटना को रेयरेस्ट आॅफ रेयर मानते हुए कोर्ट से दोषी के लिए मौत की सजा मांगी थी। बता दें कि मामले की सुनवाई करीब 80 दिनों तक चली और आरोपी के खिलाफ 1500 पन्नों से अधिक का आरोपपत्र दायर किया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा डीएनए परीक्षण के बाद किया। पूरे मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई। एर्नाकुलम के सेशन कोर्ट ने अमीरुल को दोषी करार देते हुए सजा ए मौत सुना दी है।