नई दिल्ली। शीना बोरा हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप तय किए हैं। न्यायमूर्ति एचएस महाजन 1 फरवरी से इस मामले की सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की हत्या साल 2012 में हत्या कर दी गई थी।
1 फरवरी से होगी सुनवाई
सीबीआई की विशेष अदालत में सभी आरोपियों को उनके खिलाफ तय किए गए आरोपों के बारे में बताया गया। हालांकि सबने अपने ऊपर लगाए आरोपों से खुद को निर्दोष बताया है और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। यहां आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एचएस महाजन 1 फरवरी से इस मामले की सुनवाई करेंगे।
इन धाराओं में तय हुए आरोप
आपको बता दें कि 2012 में शीना बोरा की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी। फिलहाल इस हत्याकांड में शामिल इंद्राणी मुखर्जी उनके पति पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना पर आरोप तय हुए हैं। इन तीनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 364 (अपहरण), 302 (हत्या), 34 (समान मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया काम), 203 (किसी अपराध के सिलसिले में गलत सूचना देना) और 201 (साक्ष्यों को नष्ट करना) के तहत आरोप तय किए गए हैं।
इंद्राणी पर आरोप
इसके साथ ही इंद्राणी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना पर बेटे मिखाइल बोरा की हत्या का षडयंत्र रचने का आरोप लगाया गया है। मिखाइल ने पहले आरोप लगाए थे कि इंद्राणी ने उसी दिन उनके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ डाल दिया था जिस दिन शीना की हत्या हुई थी। इसके अलावा इंद्राणी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 471 (फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत में जब आरोप तय हुए तो उस वक्त इंद्राणी, पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर और संजीव कोर्ट में मौजूद थे।