Wednesday, April 17, 2024

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राज्य सरकारों के पास हैं रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार - केंद्र सरकार

अंग्वाल न्यूज डेस्क
राज्य सरकारों के पास हैं रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार - केंद्र सरकार

नई दिल्ली । भारत सरकार का रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर अपना रुख पहले से साफ है। सरकार ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर दिए एक हलफनामें से पहले ही राज्य सरकार को एक पत्र जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि उनके पास इन अवैध घुसपैठ करके देश में घुसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। केंद्र सरकार ने राज्यों को साफ कर दिया है कि ये रोहिंग्या मुसलमानों ने देश में अवैध घुसपैठ की हुई है। ये लोग देश कि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं, क्योंकि इनमें से कई लोग आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें वापस भेजा जाएगा। 

जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र 8 अगस्त को सभी राज्य सरकारों को भेजा गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने इन रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सभी को अपनी मंशा और अपनी रुख के बारे में स्पष्ट कर दिया था। गृहमंत्रालय की ओर से भेज गए पत्र में साफ कर दिया गया था कि ये लोग म्यांमार की सीमा से अवेैध रूप से भारत में घुसे हैं और ये लोग भारत के संसाधनों पर बोझ बन गए हैं। 


इसके साथ ही इस पत्र में उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकारों के पास इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। राज्य सरकारों के पास ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें वापस भेजने का अधिकार है। राज्यों की पुलिस नियमों और कानून के तहत भारत में अवैध रूप से रह रहे इन विदेशी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। 

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