नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के निजी अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त में उपचार करने का निर्देश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि ऐसे अस्पताल जिन्हेें सरकार से रियायती दर पर जमीन मिली है उन्हें समाज के गरीबों और वंचितों का मु्फ्त में उपचार करना होगा। रियायती दर पर जमीन प्राप्त करने वाले निजी अस्पतालों को ओपीडी में 25 फीसदी गरीब लोगों का मुफ्त में उचार करना होगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में संचालित ऐसे निजी अस्पतालों को जिन्हें रियायती दर पर सरकार से जमीन मिली है उन्हें आईपीडी में 10 फीसदी गरीब लोगों का फ्री में उपचार करना होगा। अगर निजी अस्पताल कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो उनके लीज एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में समय-समय पर रिपोर्ट देने को कहा है।
बता दें कि रियायती दर पर जमीन लेकर दिल्ली में कई निजी अस्पताल बनाए गए हैं। ऐसे अस्पताल सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत से निजी अस्पताल गरीबों को अस्पताल में प्रवेश भी देते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश गरीबों को राहत देने वाला है।