नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर भी एक अहम फैसला देते हुए इसकी मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब आम लोग भी अदालती कार्रवाई को देख सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले से न्यायपालिका में पारदर्शिता आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी शुरुआत वह खुद करेगा। गौर करने वाली बात है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश न्यायमूर्ति खानविल्कर और जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले पर 24 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होने से न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। यहां बता दें कि पीठ का कहना है कि वह अदालतों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए ‘‘खुली अदालत’’ की परिकल्पना को लागू करना चाहती है।
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि ऐसा करने से जवाबदेही भी बढ़ेगी और खुली अदालत के सिद्धांत को भी बल मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में क्या कार्यवाही होती है इसे जानने का अधिकार जनता को भी है। कोर्ट ने कहा, ‘‘सूर्य की रोशनी कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छी है।’’ जनता के अधिकारों और वादियों के सम्मान की रक्षा के बीच संतुलन बैठाने के लिए जरूरी नियम जल्द ही बनाए जाएंगे।